Rajasthan Group D Recruitment 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से राज्य के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बंपर पदों पर भर्ती Rajasthan Group D Recruitment 2025 निकाली गई है। RSSB की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 मार्च 2025 से शुरू हो जायेंगे। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए योग्यता रखते हैं वे ग्रुप डी पदों पर सरकारी नौकरी पाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की की लास्ट डेट 19 अप्रैल 2025 तय की गई है।
कैसे कर सकेंगे अप्लाई
इस भर्ती में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जाएंगे। अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकता हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉग इन करने के उपरांत सिटीजन एप्स G2C पर उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करने के बाद अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कर लें। इसके बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
आवेदन पत्र भरने के साथ ही उम्मीदवार निर्धारित शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करें तभी आपका फॉर्म स्वीकार होगा। एप्लीकेशन फीस कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग तय की गई है। सामान्य वर्ग से आने वाले अभ्यर्थीयों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 600 रुपये वहीं राजस्थान राज्य के ओबीसी (एनसीएल)/ ईडब्ल्यूएस/ एससी/ एसटी/ दिव्यांग वर्ग को आवेदन शुल्क 400 रुपये जमा करना होगा।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 53749 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ अधीनस्थ कार्यालयों के लिए 53121 पद, राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए 34 पद और शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पदों के तहत 594 पद आरक्षित हैं।
नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के अनुसार होगी। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी
